ARA : इस वक्त एक ताजा खबर बिहार (Bihar) के आरा से सामने आ रही है. महागठबंधन के विधायक (MLA) ने सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और एक अन्य मर्डर केस (Murder Case) के मामले में शुक्रवार को आरा सिविल कोर्ट (Civil Court) में सरेंडर (Surrender) किया. विधायक के वकील (Advocate) ने इसकी जानकारी दी है. दो दिन पहले ही विधायक जमानत रद्द की गई थी.
मामला भोजपुर जिले के अगियांव विधानसभा सीट से जीते एमएलए मनोज मंजिल (MLA Manoj Manzil) से जुड़ा है, जिन्होंने शुक्रवार को आरा व्यवहार न्यायालय में न्यायाधीश के समक्ष आत्मसमर्पण किया. हालांकि कोर्ट ने उन्हें जमानत भी दे दी. बताया जा रहा है कि ADJ – 3 के कोर्ट में भाकपा माले विधायक मनोज मंजिल ने STR 72/14 और STR 123/19 के केस में बेल टूटने के बाद कोर्ट में आज सरेंडर किया था.
माले विधायक मनोज मंजिल के अधिवक्ता कामेश्वर सिंह और अमित कुमार बंटी ने ट्रेंडिंग बिहार को बताया कि “दो दिन पहले विधायक की जमानत रद्द की गई थी. सरकारी काम में बाधा पहुंचाने को लेकर सहार प्रखंड के अंचल पदाधिकारी के द्वारा मामला दर्ज कराया गया था.”
इसके अतिरिक्त विधायक का नाम एक मर्डर केस में भी है. इन दोनों ही मामले में कोर्ट ने 25 हजार रुपये की जमानत राशि पर बेल मंजूर कर लिया है.
एमएलए मनोज मंजिल के वकील ने आगे बताया कि ” तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने डेट पर अनुपस्थित रहने के कारण विधायक की जमानत रद्द की थी. कोर्ट तीन बार डेट तय होने के बावजूद आरोपितों के हाजिर नहीं होने से नाराज था. माले विधायक ने धारा 317 काम के कारण अनुपस्थित रहने का आदेश मांगा था लेकिन कोर्ट ने 6 अप्रैल को विधायक के आवेदन को अस्वीकृत करते हुए जमानत को निरस्त करने का आदेश दिया था.”

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मामला भोजपुर जिले के अजिमाबाद थाना क्षेत्र के बड़गांव निवासी जयप्रकाश सिंह की हत्या से जुड़ा है. केस से एपीपी के अनुसार अगस्त 2015 में हुई हत्या के मामले में आरोप का गठन करने को लेकर कोर्ट द्वारा आरोपितों को हाजिर होने के लिये अबतक तीन बार तारीख तय किया जा चुका था. पहले 15 मार्च फिर 23 मार्च और तीसरी बार एक अप्रैल का डेट तय किया गया. हर डेट पर कोई ना कोई आरोपित अनुपस्थित रहता था.
पिछले शुक्रवार को माले विधायक मनोज मंजिल सहित पांचों आरोपित हाजिर नहीं हो सके थे. इससे नाराज कोर्ट ने सभी का बेल बांड कैंसिल कर गैर जमानीतय गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था. जिसे लेकर विधायक को आज कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा.